लॉकडाउन नियम में आंशिक संशोधन, जरुरी सेवाओं के वाहनो को अब दिया जाएगा पेट्रोल

लॉकडाउन नियम में आंशिक संशोधन, जरुरी सेवाओं के वाहनो को अब दिया जाएगा पेट्रोल

रायपुर
आज रात 9 बजे से प्रारंभ हो रहे लॉक डाउन में के नियमों में आंशिक छूट देते हुए जिला प्रशासन ने आगाह किया है कि इस दौरान नियमों को तोडऩे वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि शासकीय वाहन, शासकीय कार्यो में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल, मेडिकल आपातकालीन सेवा से संबंधित एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन में लगी गाडियां, एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस स्टेंड से संचालित आटो टैक्सी, ई-पास वाले वाहन, परीक्षा देने जा रहे छात्र को एडमिट कार्ड दिखाने पर, मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा अन्य राज्यों से राजधानी से होकर गुजरने वाले वाले वाहनों को आवश्यक पेपर देखने के बाद पेट्रोल दिया जाये।

जिला प्रशासन ने कहा है कि पेपर वितरण के लिये हॉकरों तथा न्यूज पेपर एजेंसियों को सुबह 6 से 8 बजे तक शाम को पेपर वितरण के लिये हॉकरों को 5 से 6.30 बजे तक की छूट दी गई है। इसके साथ ही दूध पार्लर वालों को दुकान नहीं खोलने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। उन्हें लोगों को घर तक उनकी आवश्यकता अनुसार दूध पहुंचाने को कहा गया है जिसके लिये सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम को 5 से 6.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। आपातकालीन परिस्थितियों में रायपुर से बाहर जाने और आने वाले व्यक्तियों को ई-पास लेना अनिवार्य होगा। परीक्षा देने वाले छात्रों को अपना प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य है तथा परीक्षा केन्द्र को परीक्षा समयावधि तक खुले रखने की छूट दी गई है।