पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक
आगर मालवा
आगर मालवा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वसंत भाटिया अब 5 साल चुनाव (Election) नहीं सकेंगे. शासन ने उनके 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. 6 साल पुराने एक मामले में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के सचिव ने ये आदेश दिया है. भाटिया से 7 लाख 22 हजार की वसूली भी की जाएगी.पूर्व पार्षद अशोक प्रजापत की ओर से 2014 में की गयी शिकायत पर शासन ने ये आदेश दिया. प्रजापत ने निर्माण कार्यों में अनियमितता और वास्तविकता कार्य से अधिक पैसे का भुगतान करने के मामले की शिकायत की थी.
ये है मामला
वसंत भाटिया 2009 से 2014 तक आगर नगर पालिका के अध्यक्ष थे. उसी परिषद में अशोक प्रजापत भी पार्षद थे. प्रजापत ने आगर नगर पालिका द्वारा परिषद और पीआईसी के संकल्प के विरूद्ध बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य कराने और निर्माण कार्य से अधिक का भुगतान करने की शिकायत मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय और लोकायुक्त से की थी. लोकायुक्त ने भी मामले में कार्रवाई की थी.
ये थी शिकायत
प्रजापत का कहना है भाटिया के कार्यकाल में 87 से अधिक बिना सक्षम स्वीकृति लिए निर्माण कराए गए थे. इनमें लागत से ज़्यादा भुगतान किए गए थे. प्रजापत कहते हैं कि करीब 2 करोड़ से अधिक के काम हुए थे. प्रजापत की इस शिकायत के पर लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक 33/2014 के आधार पर संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग ने मामले की जांच की. उसमें प्रथम दृष्टया भाटिया को दोषी पाया गया था.
भाटिया की भी सुनवाई
नगरीय विकास मंत्रालय के सचिव नितेश व्यास के हस्ताक्षर से जारी आदेश में लिखा है कि मामले में 18 नवम्बर 2015 को भाटिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. उसके बाद अन्तिम सुनवाई भी की गई. इस मामले में भाटिया पर 2 आरोप थे. इनमें से एक निर्माण कार्य में वास्तविकता से अधिक अनियमित भुगतान और दूसरा प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं करना था.
और भी थे आरोपी
इन मामलों में भाटिया के अलावा तात्कालीन सीएमओ, सीएस जाट, एई विजय कौरव और प्रभारी लेखापाल राजेंद्र राठौर पर भी आरोप लगे थे. सूत्र बताते हैं कि उन्हें अधिक भुगतान प्राप्त करने वाले ठेकेदारों से राशि वसूल करके जमा करवानी थी. अन्यथा खुद जमा करनी थी. अधिकारियों ने अपने ऊपर कार्रवाई से बचने के लिए ठेकेदारों से राशि वसूल करके जमा करवा दी थी.
5 साल चुनाव नही लड़ सकेंगे भाटिया
मंत्रालय ने वसंत भाटिया के 5 साल चुनाव लड़ने पर रोक और उनसे 7 लाख 22 हजार 913 रुपये वसूल करने का आदेश दिया है. ये आदेश म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 35 (क) के अन्तर्गत दिया गया.
कोर्ट जाएंगे भाटिया
शासन के इस आदेश के खिलाफ पूर्व नपा अध्यक्ष वसंत भाटिया कोर्ट जाएंगे. उन्होने कहा मैंने शासन के नोटिस का जवाब समय पर दे दिया था. अपना पूरा पक्ष रखा था और दस्तावेज भी उपलब्ध कराए थे. उसके बाद भी मंत्रालय से इस प्रकार का आदेश होना एक प्रकार की साजिश हैं. जल्द ही मैं न्यायालय की शरण लूंगा, मुझे कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है.