नियमो का उल्लंघन करने पर 5 प्रोविजन स्टोर पर की गई कार्रवाई
रायपुर। जोन पांच में संचालित प्रोविजन स्टोर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए बनाये गए नियमों का उल्लंघन किए जाने पर उसके खिलाफ एपेडमिक एक्ट के तहत कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण काल में नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्रवाई करने के कलेक्टर डा भारतीदासन ने दिए निर्देश दिए है।
इसी कड़ी में शुक्रवार को जोन-5 के इंसिडेंट कमांडर संदीप अग्रवाल ने श्री निहार जैन, आदिनाथ प्रोविजन डंगनिया के विरुद्ध एपेडेमीक एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की है।शासन द्वारा उनके निवास पर होम आईसोलेशन का स्टीकर तथा रिबन भी लगाया गया था।जिसे उन्होंने हटा दिया। कोरोना संकमित व्यक्ति को निर्देश दिये जाने के बाद भी प्रशासन का सहयोग ना कर संक्रमण फैलाने का कार्य किया जा रहा है। श्री निहार जैन के विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट का उलंघन कर जानबूझकर संकामक बीमारी फैलाने के अपराध में धारा 188, 269, 270.. आई.पी.सी. के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए गए है।