कोरोना के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुये शादी की लेनी होगी अनुमति - कलेक्टर

कोरोना के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुये शादी की लेनी होगी अनुमति - कलेक्टर

मुरैना
मुरैना में लगातार कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है, इसलिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी. कार्तिकेयन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है कि अपने क्षेत्र में रोको-टोको अभियान चलायें। यह अभियान प्रतिदिन सायं 5 से 7 बजे तक शहर के मुख्य बाजारों में चलना चाहिये। उन्होंने कहा कि शादी या अंत्येष्टी के लिये अनुमति संबंधित एसडीएम या तहसीलदार से लें। इसके अलावा कथा, भागवत, जन्मदिन, तेरवी, दंगल एवं अन्य कोई बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। ये निर्देश उन्होंने सोमवार को नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में समस्त अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डेय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव जैन, नगर निगम कमिश्नर श्री अमरसत्य गुप्ता, श्री एलके पाण्डे, समस्त एसडीएम, समस्त अधिकारी उपस्थित थे।   

कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोरोना के केस बढ़ना नहीं चाहिये। हर स्टेज पर अधिकारी पुख्ता प्रबंध करें। बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर पैनी नजर रहे, इस प्रकार के संपर्क सूत्र बनायें कि आना वाला व्यक्ति घर में पहुंचने से पहले उसका सैम्पल कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण के लिये जिले के 40 अधिकारी तैनात किये है, जिसमें नगर निगम, पुलिस के अधिकारी शामिल रहेंगे। यह अधिकारी रोको-टोको अभियान के तहत मुख्य चैराहोें पर खड़े होकर बिना मास्क वालों से चालानी कार्रवाही करेंगे। जिसमें 100 रूपये, 50 रूपये या खुली जेल में शासकीय उ. मा.वि मुरैना में पहुंचायेंगे। उन्होंने कहा कि दुकानदार मास्क नहीं लगाता है या उसकी दुकान के सामने गोले नहीं लगे है तो तत्काल उसकी दुकान 24 घंटे के लिये बंद कर देंगे। दूसरे राउंड पर पुनः दुकानदार मास्क लगाते नहीं मिला तो उसकी दुकान 4 दिन के लिये सटर लाॅकडाउन कर देंगे। तीसरे राउंड पर दुकानदार मास्क नहीं लगाते मिला तो उसकी दुकान एक सप्ताह के लिये बंद कर देंगे।

कलेक्टर ने कहा कि जिले में शादियों में किसी भी प्रकार का डीजे, बैण्ड बाजे नहीं बजेंगे। कन्या पक्ष के दरवाजे पर बारात सादा रूप में पहुंचेगी और शादी कार्यक्रम संपन्न करायेगी। कलेक्टर ने कहा कि रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड पर चैकिंग पाॅइंट सख्ती से हो, हो सके तो एनटीपीसीआर भी बाहर से आने वाले लोंगो की कराई जावे। कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की भी समीक्षा की।

कलेक्टर ने कहा कि जिले में होटल, रेस्टोरेंज, ढ़ाबा पर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ खाना पैकिंग कराकर घर ले जाया जा सकेगा। उन्होंने जिले के समस्त स्थानों पर जगह-जगह चैपाटी बाजार लगे रहते है, वहां पर भी उन्हें चेतावनी के रूप में निर्देशित किया जाये कि ठेले पर खड़े होकर समूह के रूप में कोई भी नाश्ता न करे। नाश्ता पैकिंग के अंदर  प्रदाय किया जाये। उन्होंने बाहर से आने वाली बसों पर सर्चिंग पाॅइंट लगाने के निर्देश दिये। जिले में नवदुर्गा, रमजान के त्यौहार को ध्यान में रखते हुये मंदिर एवं मजस्दि में एक समय 5 से अधिक व्यक्तियों को रूकने की अनुमति नहीं होगी। नियमों पर उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत संबंधित दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाही होगी। कलेक्टर ने कहा कि सब डिवीजन स्तर पर एक-एक कंट्रोल रूम नंबर प्रचारित किया जावे। जिस पर लोग गोपनीय सूचना भी दे सकें।

पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डेय ने कहा है कि कोविड अभी बढ़ेगा, जहां कोविड मरीज निकल रहे है वहां नगर निगम हाइपोक्लोराईड का छिड़काव करायें। और सभी पाॅइंटों पर सख्ती से रोको-टोको अभियान के तहत मास्क लगाने के लिये प्रेरित करें। पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। कोविड के केस बढ़ना नहीं चाहिये। सब्जी, दूध, राशन के लिये नगर निगम डीलर नियुक्त करें, उसका नंबर कोविड व्यक्ति के घर पर दिया जाये, कोविड व्यक्ति के परिजन घर से बाहर नहीं निकलें। उन्हें दूध, सब्जी, राशन मांग अनुसार घर पर डिलेवरी करवायें। जिले में किसी भी सूरत में बड़े आयोजन नहीं होंगे। जिले में प्रायवेट हाॅस्पीटलों की बैठकें कर ली जावेें। एसडीएम व्यापारियों तथा खोमचे वालों की अलग-अलग बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दें। निर्देशों के बाद कोई भी दुकानदार या खोमचा वाला उल्लंघन करते हुये पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाही होगी। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को ध्यान में रखते हुये जिले में किसी भी प्रकार की रैली, डीजे, सभा, जुलूस आदि की अनुमति नहीं देें।