नियुक्तियों को निरस्त करने का मामला जा सकता है कोर्ट, कांग्रेस ने किया दावा

नियुक्तियों को निरस्त करने का मामला जा सकता है कोर्ट, कांग्रेस ने किया दावा

भोपाल
कमलनाथ सरकार में हुई आयोगों में नियुक्तियों को लेकर सत्ता संभालने के 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निरस्त करने का मामला अदालत तक पहुंच सकता है। कांग्रेस ने दावा किया है कि उन्हें सरकार हटा ही नहीं सकती।

कमलनाथ सरकार ने हाल ही में महिला आयोग, अन्य पिछडा वर्ग आयोग,मध्यप्रदेश युवा आयोग,राज्य अजा आयोग, अजजा आयोग, निजी विश्व विद्यालय विनियामक आयोग में नियुक्तियां कर दी थी, जिन्हें मंगलवार को निरस्त कर दिया गया। अब निरस्ती के आदेश पर इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य सरकार से दो-दो हाथ करने को तैयार हो गए हैं। अन्य पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एडवोकेट जेपी धनोपिया ने कहा कि सरकार बिना सुनवाई के किसी भी आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को नहीं हटा सकती है। इस संबंध में शासन की ओर से स्पष्ट आदेश है।

इस आधार पर कई आयोगों के अध्यक्षों ने अपना कार्यकाल भी सरकार द्वारा नियुक्ति निरस्त करने के बाद भी पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें अब तक न तो कोई नोटिस मिला और न ही इस तरह की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश भेजा गया।