झीरम मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

झीरम मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली/रायपुर
झीरम नक्सल प्रकरण में अतिरिक्त गवाहों की जांच के लिए विशेष न्यायिक जांच आयोग को निर्देश देने राज्य सरकार की दायर याचिका को आज  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी।  

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ में झीरम नक्सल प्रकरण पर सुनवाई हुई। इस हमले में 29 लोग मारे गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने  तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण की जांच कर रहे विशेष न्यायिक जांच आयोग को  अतिरिक्त संदर्भ दिए गए थे, लेकिन सात महीने तक आयोग द्वारा कुछ भी नहीं किया गया था और अतिरिक्त गवाहों की जांच नहीं की गई थी। पिछले साल अक्टूबर में, दो गवाहों की जांच की गई थी, लेकिन उन्होंने छह गवाहों की जांच नहीं की, जो राज्य के प्रभारी अधिकारी द्वारा मांगा गया था। फॉरेस्ट वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल के निदेशक की जांच नहीं की गई थी। आज हम 2020 में हैं और कुछ भी नहीं है। पीठ ने कहा कि आयोग ने सितंबर 2019 में कहा था कि वह 1 अक्टूबर, 2019 के बाद किसी भी नए गवाहों की जांच नहीं करेगा। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि आयोग ने पहले ही कार्यवाही बंद कर दी थी और केवल अपनी रिपोर्ट दर्ज करने की जरूरत थी। अदालत ने अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

उल्लेखनीय है कि 25 मई 2013 को, नक्सलियों ने बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के एक काफिले पर हमला किया था, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें तत्कालीन राज्य कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल शामिल थे।