केंद्र सरकार ने किया राज्यों से धोखा, GST फंड का गलत इस्तेमाल हुआ: CAG

केंद्र सरकार ने किया राज्यों से धोखा, GST फंड का गलत इस्तेमाल हुआ: CAG

 
नई दिल्ली 

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के अटॉर्नी जनरल के मत का हवाला देते हुए पिछले हफ्ते कहा था कि Consolidated Fund of India (CFI) से GST राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, Comptroller and Auditor General (CAG) ने पाया है कि सरकार ने खुद साल 2017-18 और 2018-19 में सीएफआई में जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस के 47,272 करोड़ रुपये को बरकरार रखते हुए कानून का उल्लंघन किया और अन्य चीजों के लिए रकम का इस्तेमाल किया। इसके कारण साल के लिए राजस्व प्राप्तियों की अधिकता और राजकोषीय घाटे को कम किया गया। कैग ने बताया, “सेस कलेक्शन और जीएसटी कंपन्सेशन सेस फंड में इसके ट्रांसफर से जुड़े ऑडिट परीक्षण की जानकारी (स्टेटमेंट 8, 9 और 13) से पता चलता है कि GST Compensation Cess फंड में कम रकम थी, क्योंकि साल 2017-18 और 2018-19 के दौरान कुल 47,272 करोड़ रुपए ही उसमें थे।