अवमानना केस: प्रशांत भूषण पर जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने एक रुपये का लगाया जुर्माना 

अवमानना केस: प्रशांत भूषण पर जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने एक रुपये का लगाया जुर्माना 

नई दिल्ली 
अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर एक रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अगर वह एक रुपया जमा नहीं करते हैं तो उनको तीन महीने की जेल हो सकती है और तीन साल तक प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है. प्रशांत भूषण को जुर्माने का एक रुपया 15 सितंबर तक जमा करना है. फैसले के बाद प्रशांत भूषण आज शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

फैसला सुनाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण ने कोर्ट से पहले अपने बयान मीडिया को दिए, ये गलत था. कोर्ट के फैसले जनता के विश्वास और मीडिया की रिपोर्ट से नहीं होते. हम भी अटॉर्नी जनरल की इस दलील से सहमत हैं कि भूषण ने कोर्ट की अवमानना की है. हम भी चाहते हैं कि वो माफी मांगें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है.

फैसला पढ़ते वक्त जस्टिस अरुण मिश्रा ने प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन की ओर से पेश की गई दलीलों का हवाला देते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बेंच का अपना निष्कर्ष नहीं है. दरअसल, धवन का कहना था कि अगर स्टेटमेंट देना ग़लत है तो फिर जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी गलत है, तो जज यहां धवन की दलील पढ़ रहे थे.

इस फैसले के बाद प्रशांत भूषण आज 4 बजे प्रेस क्लब में प्रेस कांफ्रेंस करेंगे. सजा पर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे. इस बीच राजीव धवन ने एक रुपया का सिक्का प्रशांत भूषण को जुर्माना भरने के लिए दिया. फैसले पर दोनों ने कमेंट नहीं किया. प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रेस क्लब में बताऊंगा.