बिल माफी योजना: एमपी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, सुनवाई आज

जबलपुर
राज्य सरकार द्वारा लागू की गई सरल बिजली योजना, बिल माफी योजना अंतर्गत 200 रुपए में दी जा रही बिजली और बकाया बिलों को माफ करने की प्रक्रिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दाखिल जनहित याचिका स्वीकार कर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए आज शुक्रवार की तारीख निश्चित कर दी है। इस प्रकरण में चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता की डिवीजन बेंंच सुनवाई करेगी।

 दाखिल जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा नाममात्र के दामों पर दी जा रही बिजली महज एक चुनावी हथकंडा है। चूंकि यह चुनावी साल है इसलिए राज्य की सरकार अपने सत्ताधारी होने का उपयोग कर रही है। इसके लिए सरकार बकाया बिजली बिल माफ कर रही है जिसका खर्च चुनाव बाद आम उपभोक्ताओं से ही वसूला जाएगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिजली अधिनियम की धारा 65 के मुताबिक राज्य सरकार किसी भी योजना को लागू करने से पहले उसकी अग्रिम राशि बिजली कंपनियों के खाते में जमा करेगी, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया है और सस्ती बिजली तथा बकाया बिल माफ करना शुरु कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका भार प्रदेश की बिल चुकाने वाली आम जनता पर पड़ना तय है।