जमीन अधिग्रहित किए बिना किसान की जमीन पर बना दी सड़क

जबलपुर
एमपी हाईकोर्ट ने  किसान की जमीन का अधिग्रहण किए बिना उस पर सड़क बनाने के मामले में राज्य शासन के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव सहित पन्ना जिले के कलेक्टर व पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पीडि़त किसान ने पहले मुख्यमंत्री हेल्प लाइन में शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई न होने पर उसने अदालत की शरण ली।

मामला  किसान के नाबालिग बच्चों के नाम पर दर्ज जमीन का है जिसमें न तोे अधिग्रहण की कार्रवाई की गई और न ही मुआवजा देने किसी प्रक्रिया को अपनाया गय। इससे व्यथित बच्चों के पिता सुरेंद्र कुमार पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस वंदना कसरेकर के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत अवस्थी, आशीष त्रिवेदी,असीम त्रिवेदी व आनंद शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि जिस भूमि से यह सड़क निकाली जा रही है उसके मालिक नाबालिग हैं और उनके भविष्य को देखते हुए उनके पिता ने अपनी संपत्ति का यह हिस्सा उनके नाम किया है। इसलिए यह संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन है। पीडब्ल्यूडी द्वारा अजयगढ़-हथौड़ा-चंदला मार्ग बनाने जबरन यह जमीन हथिया ली है जो कि सरासर मनमानी है। कोर्ट में बहस के दौरान यह तथ्य भी आया कि  शासन को पीडब्ल्यूडी के खाते में 2 करोड़ 50 लाख रुपए मुआवजा राशि देना थी, लेकिन यह राशि पीडब्ल्यूडी को ही नहीं मिली।